चीनी स्टॉक पर सख्ती : डीलर 4000 क्विंटल से अधिक नहीं रख सकेंगे
Vishal Choyal
खरगोन, 03 सितंबर 2026 । मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश, 2026 तथा मध्यप्रदेश चीनी (थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा) नियंत्रण आदेश, 2026 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक धारण नहीं कर सकेगा। साथ ही प्राप्त चीनी के स्टॉक को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित सीमा एवं अवधि का उल्लंघन पाए जाने पर नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार ऐसे थोक उपभोक्ता, जो उत्पादन, उपभोग अथवा उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में किसी भी प्रकार से प्रतिमाह 10 मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करते हैं, वे अपने उपभोग अथवा उपयोग के लिए 15 दिनों से अधिक अवधि का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
सभी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की घोषणा करना तथा उसमें नियमित रूप से स्टॉक की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।
जिला स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से जांच करें। जांच के दौरान निर्धारित स्टॉक सीमा, भंडारण अवधि तथा स्टॉक घोषणा एवं पोर्टल पर नियमित अपडेट की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को भेजना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं
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