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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट का किया : औचक निरीक्षण

Vishal Choyal

3 hours ago 57 views
औचक निरीक्षण

खरगोन। 21 सितंबर 2026। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर श्री गुरु प्रसाद द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2011 के अंतर्गत जिले के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट का औचक निरीक्षण सोमवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के निर्धारित मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट संचालकों को फूड हाइजीन का विशेष ध्यान रखने, खाद्य पदार्थों की तैयारी वाले क्षेत्रों की नियमित अंतराल पर साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन करने तथा खाद्य सामग्री को निर्माण स्तर से ही स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य पदार्थों को निर्धारित एवं सुरक्षित तापमान पर पकाने तथा उचित समय तक गर्म रखने के लिए कहा गया, ताकि माइक्रोबियल संक्रमण की संभावना को रोका जा सके। अधिकारियों ने पूर्ण रूप से पका हुआ एवं सुरक्षित भोजन ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान खरगोन में कस्तुरी होटल, सुंदरम होटल, श्री अग्रवाल होटल, शक्ति एवेन्यू होटल, गुरु कृपा होटल एवं कृष्णा रिसॉर्ट होटल का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार कसरावद में अमरदीप फैमिली रेस्टोरेंट एवं होटल श्री सांई सागर, महेश्वर में होटल रियल फूड, पंचवटी रेस्टोरेंट, होटल देवराज, नर्मदा रिट्रीट एवं रिसॉर्ट, अहिल्या लब्ज के होटल एवं अहिल्या फोर्ट होटल, मंडलेश्वर में होटल निमाड़ स्पाइसेस एवं रिवेरा होटल तथा सनावद में होटल दीपक का भी औचक निरीक्षण किया गया।

होटल में खाद्य सुरक्षा का निरीक्षण करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी

निरीक्षण के दौरान कस्तुरी होटल खरगोन से सोयाबीन तेल, होटल रियल फूड महेश्वर से पनीर, होटल निमाड़ स्पाइसेस मंडलेश्वर से सोयाबीन तेल, होटल दीपक सनावद से पनीर एवं सोयाबीन तेल तथा अमरदीप फैमिली रेस्टोरेंट कसरावद से सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आगामी समय में भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

उक्त कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एच.एल. अवस्थी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.आर. सोलकी एवं एन.एस. सोलकी उपस्थित रहे।

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